संभल, फरवरी 14 -- थाना कैलादेवी क्षेत्र में वर्ष 2022 में नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायालय, चन्दौसी में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 6,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। वादिनी के अनुसार 1 अगस्त 2022 की रात करीब तीन बजे, जब परिवार घर में सो रहा था, गांव का ही युवक पुष्पेन्द्र घर में घुस आया और नाबालिग के साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ करने लगा। बालिका के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों ने उसे भागते देखा, लेकिन पकड़ नहीं सके। अगले दिन पीड़िता की मां ने थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की सुनवाई जिला न्यायालय चन्दौसी स्थित विशेष पॉक्सो अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी नरेंद्र कुमार यादव ने प्रभा...