श्रावस्ती, मई 20 -- श्रावस्ती, संवाददाता। महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया। दोषी का तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के चौबेडीह निवासी अरमान उर्फ तसौव्वर ने वर्ष 2013 में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। महिला की तहरीर पर मल्हीपुर थाने में आरोपी के विरुद्ध छेड़खानी समेत एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। साथ ही उस दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायलय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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