गाज़ियाबाद, नवम्बर 29 -- गाजियाबाद, संवाददाता। पॉक्सो कोर्ट ने वर्ष 2024 में लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में बच्ची से छेड़छाड़ करने के दोषी को छह साल कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली ने थाने में 12 जुलाई 2024 को तहरीर दी थी। तहरीर में उसने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी गली में खेल रही थी। वह अपने काम पर गई थी। जब वह घर वापस पहुंची तो उसकी बेटी रो रही थी। उसने अपनी बेटी से पूछा तो उसने बताया कि आशुतोष शर्मा उर्फ गुडु नाम का लड़का उसे खिलाने के बहाने ले गया और उसके निजी अंग को भी छुआ। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज गौतम की अदालत में इस मामल...