मेरठ, अक्टूबर 4 -- मेरठ न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संगीता ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी अंकित और प्रिंस निवासी ग्राम लिसाड़ी को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील अवकाश जैन एवं ज्योति कपूर ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना लिसाड़ी गेट में 13 अगस्त 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग पुत्री किराना का सामान लेने दुकान पर जा रही थी। आरोपियों ने उसकी पुत्री पर गलत नीयत रखते हुए छेड़छाड़ कर दी। शोर शराबा होने पर आरोपी वहां से फरार हो गए। न्यायालय में अपने केस को साबित करते हुए आरोपियों के खिलाफ तमाम गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देख आरोपियों को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
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