नोएडा, दिसम्बर 11 -- ग्रेटर नोएडा। जिला अदालत ने एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोपी दीपांशु शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। नोएडा के सेक्टर 39 थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि 9 नवंबर को आरोपी ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी। आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी और शिकायतकर्ता का परिवार आठ वर्षों से अधिक समय से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों परिवारों के बीच विश्वास, परिचित और आपसी सम्मान का मजबूत बंधन है। वहीं अभियोजन पत्र ने अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करने की मांग की। न्यायालय ने केस डायरी और रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। पीड़िता ने बयान में आरोपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया।

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