नई दिल्ली, दिसम्बर 30 -- मुंबई की एक अदालत ने शहर के एक कॉलेज के वार्षिक समारोह में छात्राओं से कथित छेड़छाड़ के आरोप में अतिथि प्रोफेसर को जमानत दे दी है। अतिरिक्त सेशन कोर्ट रूपाली पवार ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। विस्तृत अदालती आदेश अभी उपलब्ध नहीं है। आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के अनुसार, आरोपी को 24 नवंबर को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में अतिथि प्रोफेसर के तौर पर बुलाया गया था। पुलिस ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि अतिथि प्रोफेसर ने कथित तौर पर नौ छात्रा वॉलंटियर्स के साथ दुर्व्यवहार किया और इवेंट में उन्हें गलत तरीके से छुआ।

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