पीलीभीत, दिसम्बर 7 -- पीलीभीत। बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने दोषी पाते हुए बीस हजार रुपए जुर्माना सहित पांच वर्ष की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना अमरिया क्षेत्र के एक गांव की युवती ने थाना अमरिया में तहरीर देकर बताया कि 24 अगस्त 2024 को शाम करीब सात बजे उसकी तेरह वर्षीय पुत्री मवेशी के पास धुंआ देखकर वापस आ रही थी। तभी गांव के राजेंद्र कुमार उर्फ छोटा ने उसकी पुत्री को गलत नियत से पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। शोर पर उसके पिता दौड़कर गए तभी राजेंद्र कुमार उर्फ छोटा भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुश कुमार वर्मा ने वादनी व पीड़िता सहित कई गवाह न्यायालय में पेश किए...