बुलंदशहर, नवम्बर 19 -- बुलंदशहर। न्यायालय स्पेशल पोक्सो ओमप्रकाश वर्मा- तृतीय ने वर्ष 2017 में शिकारपुर क्षेत्र में एक युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में अभियुक्त को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक वरूण कौशिक, सुनील वर्मा एवं मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 को शिकारपुर क्षेत्र में आरोपी शिवकुमार निवासी गांव रामवास ने वादी की भतीजी के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने उससे मारपीट कर घायल कर दिया था। थाना पुलिस ने वादी की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया और जांच कर 12 अगस्त 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्याय...