काशीपुर, सितम्बर 20 -- रुद्रपुर: छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में अभियुक्त दोषमुक्त कर दिया गया। नैनीताल की महिला ने आरोप लगाया था कि 6 सितंबर 2014 को गणेश बिष्ट ने उन्हें रोककर छेड़छाड़ की और धमकी दी। मामले की प्रारंभिक सुनवाई में उन्हें सजा दी गई थी, लेकिन अपील पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में गणेश बिष्ट को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।

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