सहारनपुर, जून 27 -- सहारनपुर कोतवाली नगर क्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ और विरोध करने पर उसके भाई से मारपीट करने वाले दोषी को अदालत ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दो हजार का अर्थदंड लगाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने चार सितंबर 2019 को सलमान निवासी नूरबस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि सलमान ने उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। इसका विरोध करने पर बेटे के साथ मारपीट की। इतना नहीं सलमान ने जान से मारने की भी धमकी दी। पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर अदालत में पेशकर जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीक्ष कक्ष संख्या 14 ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके स...