मुरादाबाद, जनवरी 6 -- मुरादाबाद। विशेष न्यायाधीश एसी-एसटी एक्ट सुरेंद्र कुमार की अदालत ने मंगलवार को युवती से छेड़छाड़ व एससी-एसटी एक्ट के मामले में साबिर, उसकी मां और बहन को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी युवक पर 19 हजार व उसकी मां व बहन पर 13-13 हजार का जुर्माना भी लगाया है। थाना भगतपुर क्षेत्र में रहने ग्रामीण ने बीती 30 अप्रैल 2010 को थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव मेवाती निवासी साबिर ने उसकी भतीजी के साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता की मां शिकायत करने आरोपी के घर पहुंची तो साबिर, उसके पिता नन्हे, मां खैरुल निशा और बहन गुड्डी ने उसके साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित भी किया। पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की तो आरोपियों ने ग्रामीण के बेटे को जलती हुई घूर में फेंक दिया ...