बदायूं, मई 31 -- अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोपी दो सगे भाइयों को दोषी माना। इस मामले में दोनों को तीन तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10-10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के मुताबिक थाना बिसौली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिया, कि वह घर में अकेली दो लड़कियों के साथ रहती है। 27 दिसंबर 2016 को समय करीब 6.30 बजे उसकी दोनों पुत्री शौच के लिए खेत में गई थीं। इसी बीच बड़ी पुत्री पीड़िता उम्र 14 वर्ष को गांव के ओमप्रकाश पुत्र कुंदन लाल ने हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ की और अश्लील हरकतें करने लगा । उसने उक्त ओमप्रकाश रास्ते में ही मिल गए। उसने पुत्री के संबंध में शिकायत की, इस ...