आगरा, सितम्बर 14 -- आगरा। छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के आरोप में अदालत ने थाना ताजगंज क्षेत्र के निवासी पंकज निषाद को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी को 5 साल कारावास के साथ 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थाना ताजगंज में पीड़ित बालिका के पिता ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 26 मई को उनकी 9 साल की बेटी घर के पास खेल रही थी। दस दौरान आरोपी पंकज वहां आ गया। बेटी को खींचकर खाली पड़े बाढ़े में ले गया। छेछ़छाड़ कर दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। बेटी के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। बेटी ने घर आकर परिजन को घटना की जानकारी दी। घटना के दिन ही पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 20 जून 2022 को विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्वि...