आगरा, नवम्बर 6 -- बालिका से छेड़छाड़ एवं पॉक्सो ऐक्ट के मामले में सात साल में फैसला आ गया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट शिव कुमार ने आरोपी सुल्तान नाई निवासी नाई की मंडी को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना नाई की मंडी पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि 16 नवंबर 2018 को उसकी 10 साल की पुत्री अपने घर से अपनी मम्मी को बुलाने सुभाष पार्क तिराहे के पास गई थी। जहां वादी की पत्नी काम करती थी। उसी दौरान रास्ते में आरोपी ने वादी की पुत्री को रोक लिया और छेड़खानी करने लगा। आरोपी ने उसकी पुत्री को गोद में उठाया और गंदी हरकत की। पीड़िता ने रोते हुए घटना की जानकारी वादी एवं उसकी पत्नी को दी। वादी उसका भाई आदि उसी रास्ते पर गए तो वहां...