आगरा, अगस्त 14 -- किशोरी को बंधक बना छेड़छाड़, धमकी एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में दो आरोपियों को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शिव कुमार ने आरोपी शैलू उर्फ नितेश प्रताप सिंह एवं राम सुंदर निवासीगण एत्मादपुर को तीन वर्ष के कारावास एवं 39 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने वादी, पीड़िता, विवेचक समेत गवाह और घटना से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना एत्मादपुर पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीया पुत्री को आरोपियों द्वारा नौ अगस्त 2018 को बंधक बना छेड़छाड़ की। विरोध पर गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना के दूसरे दिन ही आरोपियो को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचक ने 21 दिन में आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में पेश किया...