आगरा, नवम्बर 8 -- छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी समेत अन्य आरोप के मामले में आरोपित के विरुद्ध अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए है। एसीजेएम सात की कोर्ट में दो दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। वादी ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में परिवाद पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि एक मुकदमे में वह वादी और आरोपित विपक्षी है। अदालत में मुकदमे में सुनवाई चल रही है। 30 मई को वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ तारीख करने आए थे। वहां से सदर क्षेत्र रोहता में मकान देखने जा रहे थे। रास्ते में विपक्षियों ने उनका स्कूटर रोक घेर लिया। कहा कि मुकदमा वापस नहीं लिया तो जान से मार देंगे। पत्नी को पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगे। उसकी पत्नी के कपड़े फाड़ दिए। विरोध पर धमकी दी। विपक्षी आशीष के हाजिर न होने पर अदालत ने वारंट जारी करने के आदेश दिए।

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