आगरा, नवम्बर 15 -- छेड़छाड़ और विरोध पर गला दबाकर जान से मारने का प्रयास करने एवं पॉक्सो ऐक्ट के मामले में आरोपी शाहिद निवासी जगदीशपुरा को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट शिव कुमार ने उसे तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 22 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने वादिया, पीड़िता, विवेचक समेत गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादिया ने थाना जगदीशपुरा पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 15 मार्च 2017 को आरोपी शाहिद ने घर में घुसकर उसकी नाबालिग पुत्री को बुरी नीयत से पकड़कर छेड़खानी की। शोर मचाने पर जान से मारने की नीयत से गला दबाने का प्रयास किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 17 मार्च 2017 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पीड...
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