बस्ती, सितम्बर 4 -- बस्ती, निज संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने 15 वर्षीय लड़की संग छेड़खानी व अश्लील हरकत करने के मामले में एक आरोपी को तीन वर्ष कठोर कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। विशेष लोक अभियोजक अखिलेश दुबे ने अदालत में वितरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि लालगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता मां ने तहरीर में बताया कि पांच मई 2015 को बेटी स्कूल जा रही थी। रास्ते में गांव का प्रद्युम्न सिंह दुपट्टा खींचने लगा। राहगीर ने प्रद्युम्न को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया लेकिन पुलिस ने छोड़ दिया। इसकी शिकायत परिजनों से की तो गोरखनाथ सिंह, गणेश, माथुर सिंह, तारा देवी, श्यामा ने मारपीट की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर...
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