मुजफ्फरपुर, जनवरी 31 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। नाबालिग से छेड़खानी के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने सोमवार को फैसला सुनाया। विशेष पॉक्सो कोर्ट-दो ने मामले में दोषी पाए गए नगर थाना के बनारस बैंक चौक निवासी मो. शाहरुख एवं मो. अफरोज को पांच साल कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने छेड़खानी की पीड़िता को दो लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजा भुगतान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को फैसले की प्रति भेजी जाएगी। कोर्ट ने बीते शुक्रवार को आरोपितों को दोषी पाते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। वहीं सजा के बिंदु पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। महिला थाना पुलिस ने दोनों आरोपितों पर 25 जुलाई 2021 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया ...