आरा, जुलाई 21 -- आरा, संवाददाता। लड़की से छेड़खानी करने के एक मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम एडीजे आशुतोष कुमार उपाध्याय ने सोमवार को आरोपित को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड लगाया गया। अभियोजन की ओर से पास्को की विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि 18 जून 2021 को चौरी थाना क्षेत्र की एक लड़की अपने गांव की बारात में रात में नाच देखने जा रही थी। रास्ते में विशाल कुमार उर्फ राजा उस लड़की के साथ छेड़खानी करने लगा। इसका विरोध करने पर वह भाग गया। घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पीड़ित लड़की के साथ छेड़खानी करने का दोषी पाते हुए आरोपित विशाल कुमार उर्फ राजा को उक्त सजा सुनाई। -----

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