बदायूं, मई 22 -- अपर सत्र न्यायाधीश व पास्को कोर्ट के न्यायाधीश ने नाबालिग संग नौ साल पहले छेड़खानी के मामले में दोषी मानते हुये तीन साल की सता सुनाई। कादरचौक थाने के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने करीब नौ साल पहले नाबालिग से छेडखानी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि बिनावर थानाक्षेत्र का रहने वाला युवक मुकेश उसकी बेटी के साथ आए दिन छेडखानी करता है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार यादव को दी गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दिया। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को एडीजे पॉक्सो एक्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई। चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद

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