गया, फरवरी 21 -- बाराचट्टी थाना से संबंधित नाबालिग के साथ छेड़खानी के एक मामले में अदालत ने शुक्रवार को दोषी को चार साल की सजा सुनाई। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दोषी मो सलाउद्दीन को यह सजा सुनाई। मो सलाउद्दीन बाराचट्टी थानाअंतर्गत का रहने वाला है। मामले में बताया गया कि पीड़िता की मां ने प्राथमिक की दर्ज करवाई थी। अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि 2 अक्टूबर 2017 को जब पीडिता अपने भाई को खाना देने जा रही थी तो नदी किनारे पहुंचते ही दोषी अभियुक्त ने हाथ पकड़ कर जबरदस्ती जंगल की ओर ले जाने लगा और उसके साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों की गवाही हुई।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.