मुजफ्फरपुर, मई 30 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र : कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुस कर किशोरी से छेड़खानी व दुष्कर्म के प्रयास करने के दोषी आशुतोष कुमार को तीन वर्ष कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। विशेष कोर्ट (पाक्सो) संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने गुरुवार को उसे यह सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पेश किया। किशोरी के पिता ने दस मई 2019 को विशेष कोर्ट (पाक्सो) में परिवाद दाखिल किया था। इसमें आशुतोष, उसके भाई व अन्य के विरुद्ध आरोपित बनाया था। इसमें कहा था कि 10 फरवरी, 2019 को आशुतोष व उसका भाई उसके घर में घुस गया। वहां उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की और अपहरण करने की धमकी दी। वह उससे जबर...