कौशाम्बी, मई 1 -- छेड़खानी के एक मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को अदालत ने दोषी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पिपरी थाना क्षेत्र की एक किशोरी का आरोप था कि 27 अगस्त 2013 की देर शाम वह पड़ोस में रहने वाले अपने भाई के घर सोने के लिए जा रही थी। रास्ते में आरोपी अर्जुन पुत्र खुशी लाल ने उसका हाथ पकड़ कर खींच लिया और छेड़खानी करने लगा। चीख सुन पीड़िता के भाई मौके की ओर दौड़े तो आरोपी कहीं भी शिकायत करने पर जान से मार डालने की धमकी देते हुए फरार हो गया। पीड़िता की तहरीर पर 31 अगस्त को मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला। गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कु...