कौशाम्बी, जुलाई 5 -- मंझनपुर, संवाददाता घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोखराज थाना क्षेत्र के चमंधा गांव निवासी राकेश पुत्र हुबलाल ने वर्ष 2017 में एक किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़खानी की थी। मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। शनिवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में प्रकरण की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव ने सजा सुना दी।

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