कौशाम्बी, अगस्त 28 -- मंझनपुर, संवाददाता। किशोरी से छेड़खानी के एक मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को अदालत ने आरोपी को एक वर्ष की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। प्रयागराज के पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के मंदरी गांव निवासी जीयन लाल उर्फ जितेंद्र पुत्र स्व. ह्दय के खिलाफ 12 मई 2015 को किशोरी से छेड़खानी का मुकदमा कायम हुआ था। किशोरी के पिता ने रिपोर्ट लिखवाई थी। मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने चार्टशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। प्रकरण पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में चला। गवाहों के बयान और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद गुरुवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद दोषी को जेल भेज दिया गया है।
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