बदायूं, अक्टूबर 11 -- किशोर न्याय बोर्ड की न्यायिक पीठ ने छेड़खानी के मामले किशोर को सजा सुनाई है। प्रधान मजिस्ट्रेट रोहिणी उपाध्याय, सदस्य प्रमिला गुप्ता व सदस्य अरविंद कुमार गुप्ता ने सुनवाई के बाद किशोर को एक माह तक पंजीकृत गौशाला में सेवा करने का आदेश दिया है। किशोरी से छेड़खानी के आरोप में उझानी क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले 17 वर्षीय किशोर ने अपने साथियों के साथ नौ अप्रैल 2022 में किशोरी के साथ रास्ते में घेरकर छेड़खानी की थी। जब वादी ने इस घटना का विरोध किया तो उसके घर में घुसकर न केवल गालीगलौज की बल्कि हत्या किये जाने की धमकी भी दे डाली। इस मामले में किशोरी के पिता ने उझानी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले की विवेचना के बाद किशोर न्याय बोर्ड में चार्जशीट दाखिल की। तब से यह...
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