कौशाम्बी, नवम्बर 21 -- मंझनपुर, संवाददाता। कोखराज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 16 अगस्त वर्ष 2020 को स्थानीय थाने पर मुकदमा कायम कराया था। इसमें बताया था कि आरोपी छोटू पुत्र नफीस उसकी बेटी को रास्ते में आते-जाते देखकर छेड़ता है। अश्लील गाने गाता है और जानलेवा धमकी देता है। मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। शुक्रवार को गवाहों का बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी छोटू उर्फ रईस को दोषी पाते हुए दो साल का कठोर कारावास व पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई।
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