जौनपुर, नवम्बर 27 -- जौनपुर। मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की का अपहरण कर छेड़खानी करने के दोषी सुमित मोदनवाल को अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की कोर्ट ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। चौदह हजार रुपये जुर्माना लगाया। रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराया था। कहा था कि 31 जुलाई 2019 को उसके दरवाजे के सामने से उसकी 16 वर्षी पुत्री को दो लोग मुंह दबाकर गली के अंदर खींच ले गए तथा बाइक पर बैठकर अगवा कर ले गए। एक स्कूल के सामने फोन करके सुमित को बुलवाया। सुमित चार पहिया गाड़ी से वहां पहुंचा और पुत्री के साथ छेड़खानी किया। धमकी दिया। गाड़ी के डिग्गी में लाद कर उसे भंडारी स्टेशन के पास सुनसान स्थान पर छोड़कर भाग गए। पीड़िता किसी प्रकार सदर अस्पताल पहुंची। महिला हेल्पलाइन में अस्पताल कर्मियों ने फोन कर पीड़िता को सौंप द...