आरा, दिसम्बर 9 -- आरा, संवाददाता। छह वर्षीया लड़की से छेड़खानी करने के एक मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम एडीजे आशुतोष कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को आरोपित जितेन्द्र राय को छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अभियोजन की ओर से पॉस्को की विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि तरारी क्षेत्र की छह वर्षीया एक लड़की 21 सितंबर 2023 को शाम में गांव के कोचिंग में पढ़ने जा रही थी। इसी दौरान आरोपित उसके साथ छेड़खानी करने लगा। पीड़िता के चिल्लाने पर वह भाग गया। घटना को लेकर सम्बधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 10 पॉस्को व भादवि की धारा 354 (ए) के तहत दोषी पाते हुए आरोपित जिते...