कौशाम्बी, जनवरी 19 -- किशोरी के साथ छेड़खानी, मारपीट और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को अदालत ने सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। तीनों को एक-एक वर्ष कारावास और एक-एक हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सैनी थाना क्षेत्र के सोंधियामई गांव निवासी रामबरन, रामेश्वर पुत्र लक्ष्मीचंद व श्रवण पुत्र रामचंद्र के खिलाफ 19 मई 2025 को इलाके की एक किशोरी से छेड़खानी करने का मुकदमा कायम हुआ था। इसमें मारपीट और एससी-एसटी के साथ पॉक्सो एक्ट भी लगा था। मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। सोमवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में प्रकरण की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने गवाहों का बयान और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया। ...