देवघर, जून 6 -- देवघर प्रतिनिधि यात्री से जबरन एटीएम छीनकर अवैध निकासी करने के मामले में पूरी सुनवायी के बाद देवघर की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या मिश्रा की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी को रिहा करने का निर्णय सुनाया। मिली जानकारी के अनुसार जी आर संख्या 835/2022 के इस मामले में नालंदा के नूरसराय थाना अन्तर्गत जोलहापुर ग्राम निवासी सनोज राम को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। आरोप के अनुसार मामले का सूचक लालचंद महतो दिनांक 27/11/2021 को जम्मू कश्मीर से आने के क्रम में हिमगिरी एक्सप्रेस से जसीडीह रेलवे स्टेशन पर उतरा। बाहर आने पर मारुति कार वाले(आरोपी) ने कहा गोड्डा जा रहे हैं। कार वाले के विश्वास जताने पर सूचक उसकी कार में बैठ गया। आरोप के अनुसार कारवाले ने रास्ते में उससे जबरन एटीएम छीना एवं पिन जानकर 51,496 रुपये की अवैध ...
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