कोडरमा, नवम्बर 28 -- जयनगर, निज प्रतिनिधि। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजकीय कृत प्लस टू उच्च विद्यालय और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में आयोजित इन कार्यक्रमों में छात्रों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों और बाल विवाह के सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक दुष्परिणामों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक कुरीति नहीं, बल्कि कानूनन दंडनीय अपराध है। इस कृत्य में शामिल कोई भी व्यक्ति-चाहे वह मेहमान हो, कैटरर, टेंट हाउस संचालक, बैंड पार्टी अथवा विवाह सम्पन्न कराने वाला पुरोहित-कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकता है। कार्यक्रम के दौरान संगठन के प्रतिनिधियों ने विद्या...