बरेली, फरवरी 14 -- दस वर्ष पहले बरेली कॉलेज में छात्रों के दो गुटों में हुई मारपीट, जानलेवा हमले में अपर जिला जज तृतीय अभय श्रीवास्तव की कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने बरेली कॉलेज के पूर्व छात्र विपिन थापा, पंकज सक्सेना और अवधेश को सश्रम दस-दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनो दोषियों पर 37 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी ठोका है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हेमेंद्र गंगवार ने बताया कि थाना बारादरी में बरेली कॉलेज के छात्र करुणाकर रत्नायके उर्फ करन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 26 दिसंबर 2015 को बरेली कॉलेज में प्राइवेट फार्म के संबंध में जानकारी लेने गया था। तभी कॉलेज के छात्र पंकज सक्सेना से उसका कंधा टकरा गया। जिस पर पंकज गालियां देने लगा। तभी मेरे मित्र मधुरेश यादव और मुकेश यादव आ गये जिन्होंने बीच बचाव कर ...