प्रयागराज, नवम्बर 10 -- प्रयागराज विधि संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए थाना कीडगंज पुलिस को 17 वर्षीय छात्र अनुज यादव की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने छात्र की मौत को संदिग्ध मानते हुए गहनता से जांच कर सच्चाई उजागर करने का निर्देश दिया। यह आदेश धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत पारित किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट त्रिशला मिश्रा ने अधिवक्ता प्रदीप श्रीवास्तव की दलील सुनकर आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का कारित होना प्रतीत होता है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। अन्वेषण के माध्यम से ही सही तथ्य की जानकारी हो सकती है। थाना प्रभारी कीडगंज को प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विधिक विवेचन...
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