भभुआ, नवम्बर 28 -- गवाही के दौरान 50 लाख रुपए फिरौती मांगे जाने की सामने आई है बात कोचिंग में पढ़ने जाने के दौरान अपहर्ताओं ने शहर से किया था अपहरण (पेज छात्र) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। एडीजे नवम हर्षवर्धन की अदालत ने छात्र के अपहरण मामले में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा पाने वाला भभुआ थाना के सिगठी निवासी सत्येंद्र सिंह का पुत्र बलदाऊ पटेल उर्फ छोटू शामिल है। सजायफ्ता बलदाऊ पटेल पर 50 लाख रुपए फिरौती की मांग करने की बात गवाही में आई है। इस मामले में भभुआ शहर के वार्ड नंबर 17 निवासी संजय गुप्ता के पुत्र अतुल गुप्ता ने नगर थाना में 12 जनवरी 2019 को एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज मुकदमा में कहा गया है कि उसका छोटा भाई शुभम कुमार शाम 3:30 बजे भभुआ शहर के एक कोचिंग में पढ़ने गया था। लेकिन, वह देर रात तक ...
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