नई दिल्ली, जनवरी 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छात्र मतदाताओं (खासकर गृह निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने वाले) को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की अनुमति/सुविधा देने की मांग पर केंद्र और निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया कि निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्ति को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की अनुमति है, लेकिन छात्र मतदाता को नहीं। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने तमिलनाडु के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 24 साल के छात्र जयसुधागर जे. की ओर से दाखिल याचिका पर केंद्र और ईसीआई से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने पीठ से कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत, मतदान के दिन सरकारी कार्यालयों में छुट्टी घोषित की जाती है, लेकिन विश्वविद्यालय के छ...
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