एटा, जून 2 -- जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यम त्रिपाठी ने बताया दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से 26 मई को कार्रवाई के निर्देश प्रदान किए गए। वित्तीय वर्ष 2025-26 से एसएनओ, डीएनओ, आईएनओ, एचओआई तथा छात्र के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जानी है। छात्र के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए छात्रों की संख्या के आधार पर डिवाइस लिए जाने के लिए शिक्षण संस्थाएं आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने बताया कि जिन संस्थाओं को दो या दो से अधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्धता होने पर सभी विश्वविद्यालय को एआईएसएचई कोड में अपडेट करना शिक्षण संस्था के लिए अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से एनएएसी, एनबीए ग्रेडिंग प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थाओं को अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। इसलिए ...