हाजीपुर, सितम्बर 27 -- हाजीपुर। निज संवाददाता महनार थाना क्षेत्र में तीन वर्षों पूर्व एक स्कूल के शौचालय में नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में शनिवार को अदालत का फैसला आया। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने इस कांड के दोषी पाए गए युवक को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पोक्सो की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। यह जानकारी देते हुए लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि 16 मई 2022 को दोपहर में महनार थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के निकट दो नाबालिग बहनें एक साथ खेल रही थीं। इसी दौरान महनार थाना क्षेत्र के पहाड़पुर विशनपुर निवासी गुलशन पासवान वहां आया और छोटी बहन को पा...