फरीदाबाद, फरवरी 19 -- फरीदाबाद, कार्यालय संवाददाता। सेक्टर-12 स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने नौंवी की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसके खिलाफ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी पीड़िता से दोस्ती कर जनवरी -2020 में वारदात को अंजाम दिया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रवींद्र गुप्ता ने बताया कि महिला थाना एनआईटी में एक 15 वर्षीय किशोरी और उनके परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि किशोरी नौवीं क्लास में पढ़ती है। उसकी मुलाकात धौज गांव निवासी मुनासिब से हो गई। दोनों में दोस्ती हो गई। फिर फोन नंबर शेयर करके करीब सात महीने तक आपस में बातचीत करते रहे। एक दिन पीड़िता के घर पर कोई नहीं था, तभी मुनासिब उसके घर पहुंचा और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया...
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