रांची, अप्रैल 8 -- रांची, संवाददाता। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग छात्रा से जबरन दुष्कर्म करने के जुर्म में ट्रायल फेस कर रहा राहे निवासी अभियुक्त साईनाथ महतो को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। अभियुक्त पर छात्रा से शारीरिक संबंध बनाने और पुन: धमकी देकर लगातार दुष्कर्म करने का आरोप है। घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 22 नवंबर 2023 को सोनाहातू थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत चार गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।

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