सीतापुर, नवम्बर 3 -- सीतापुर, संवाददाता। इमलिया सुल्तानपुर थानाक्षेत्र में कक्षा छह की छात्रा से दुराचार करने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 38 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया। आठ साल के बाद इस मामले में न्यायालय ने अपना फैसना सुनाया। इमलिया सुल्तानपुर थानाक्षेत्र में सन 2017 में कक्षा छह की 14 वर्षीय छात्रा स्कूल पढ़ने गयी थी। मध्याहन भोजन के समय से वह लापता हो गई। छुट्टी के समय बेटी को लेने गए परिजनों को मामले की जानकारी हुई। ऐसे में परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन बेटी का कहीं पता नहीं चला। जिसके बाद उन्होंने बेटी का अपहरण कर दुराचार करने का मनोज कुमार पर लगाया और पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की। न्यायालय में आठ साल तक मुकदमा चला। मामला न्यायालय में पहुंचने...
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