बरेली, मई 1 -- बरेली। विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय की विशेष कोर्ट में नाबालिग छात्रा से दिनदहाड़े छेड़छाड़ करने के आरोपी दुकानदार को सश्रम पांच वर्ष की कैद और तीस हजार के जुर्माना की सजा सुनाई। थाना सिरौली में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी नाबालिग बेटी कक्षा चार की छात्रा है। 28 दिसंबर 2021 को छात्रा दुकानदार गिरजेश की दुकान पर चॉकलेट लेने गयी थी। दुकानदार ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। सिरौली पुलिस ने दुकानदार को पॉक्सो एक्ट में जेल भेजा था।

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