बिजनौर, सितम्बर 20 -- बिजनौर। डेढ़ महीने पहले किरतपुर क्षेत्र में स्कूल जाते वक्त 15 वर्षीय छात्रा का रास्ता रोक कर छेड़छाड़ करने के मामले में पोक्सो कोर्ट की स्पेशल जज कल्पना पांडे ने रिजवान को दोषी पाते हुए उसे 3 साल की कठोर सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी रिजवान पर 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह के अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश भी न्यायालय ने दिए। अभियोजन की सशक्त पैरवी के कारण ही घटना से मात्र डेढ़ महीने में कोर्ट ने सजा का फरमान सुनाया जो इतने कम समय में सजा सुनाने की एक मिसाल है। एडीजीसी भालेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि किरतपुर क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जिसमें बताया कि उसकी 15 वर्षीय लड़की क्षेत्र के एक स्कूल में कक्षा 11 की छात्रा है। लड़की के स्कूल आते जाते समय भनेड़ा निवासी रिजवान पु...