बगहा, मई 6 -- बेतिया, विधि संवाददाता। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने कोचिंग कर लौट रही एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकत करने के एक मामले में दो अभियुक्त को तीन - तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक को 51 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सजायाफ्ता अभियुक्त मुफस्सिल थानाक्षेत्र के बारी टोला निवासी शमशेर आलम तथा मोजरे आलम है। एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि घटना 3 जनवरी 2018 की है। कोचिंग से लौटने के दौरान दोनों अभियुक्त साथियों के साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकत की।

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