अंबेडकर नगर, मार्च 1 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। छात्रा से छेड़खानी में दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार ने तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं आठ हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। सात वर्ष पूर्व सम्मनपुर थाना क्षेत्र का है। सम्मनपुर थाना क्षेत्र में छात्रा से रास्ते में छेड़खानी उस समय किया जाता था जब वह विद्यालय में पढ़ने के लिए जाती थी अथवा घर लौटती थी। आरोप है कि बभनपुरा सिकरोहर निवासी विनय तिवारी पुत्र आद्याशंकर रास्ते में छात्रा के सामने साइकिल खड़ी करके धमकी देता था कि वह बात नहीं करेगी तो वह जान से मार देगा। छात्रा की तहरीर पर विनय तिवारी के विरुद्ध 27 नवम्बर 2017 को नामजद मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचक ने आरोप पत्र भी न्यायालय में प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक रामकृष्ण पांडेय 'डबलर ने छात्रा समेत अन्य ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.