नोएडा, अगस्त 5 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अधिवक्ता चवनपाल सिंह ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-20 कोतवाली क्षेत्र में कक्षा छह की छात्रा 22 नवंबर 2015 की शाम करीब चार बजे मां के साथ घर पर थी। छात्रा अपनी मां से बोलकर बाथरूम गई थी। इसी दौरान पश्चिम बंगाल के चोपरा दिनापुर निवासी राजीव छात्रा को जबरन अपने कमरे में खींचकर ले गया। छात्रा से जबरदस्ती की और मुंह दबाकर कपड़े उतारने का प्रयास किया। इसी बीच छात्रा की चीख सुनकर पिता ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद राजीव ने दरवाजा खोला तो बेटी रोती हुई बाहर निकली। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरो...