बोकारो, मई 22 -- बोकारो प्रतिनिधि । पोक्सो स्पेशल देवेश कुमार त्रिपाठी के कोर्ट ने गुरुवार को 7 वर्षीय छात्रा से गलत हरकत करने में दोषी प्रिंसिपल 62 वर्षीय कामाख्या सिंह को पांच वर्ष कैद का सजा सुनाया है। साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि घटना बेरमो थाना क्षेत्र के एक स्कूल में 10 अक्टूबर 2022 को घटित हुई। सात वर्षीय पीड़ित बच्ची पढ़ाई के लिए स्कूल गई थी। इस दौरान दोषी प्रिंसपल उसे अपने चेंबर में बुलाकर गोद में बैठाया और छेड़छाड़ किया। साथ ही वह गलत हरकत भी किया। परिजनों तक जब इस घिनौनी हरकत की खबर पहुंची, तो लिखित शिकायत पर बेरमो महिला थाने में पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान पूरा किया गया।...
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