बोकारो, नवम्बर 1 -- बोकारो, प्रतिनिधि। पोक्सो स्पेशल देवेश कुमार त्रिपाठी के अदालत ने शुक्रवार को इंजीनियरिंग में दाखिले की तैयारी में जुटी 16 वर्षीय नाबालिक छात्रा से छेड़खानी के मामले में अंतिम सुनवाई किया। कोर्ट ने मामले में आरोपी सिटी सेंटर मां लक्ष्मी गर्ल्स हॉस्टल के मालिक शशि सिंह को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास का सजा सुनाया है। साथ ही कोर्ट ने पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर मुजरिम को एक वर्ष का अतिरिक्त सजा काटना होगा। सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक रवि शंकर चौधरी ने प्रेस को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नाबालिक पीड़ित छात्रा बिहार के एक जिले से मैट्रिक पास करने के बाद वर्ष 2022 जून में सिटी सेंटर के एक कोचिंग सेंटर में इंजीनियरिंग परीक्षा की तैय...