कन्नौज, अक्टूबर 13 -- कन्नौज। छिबरामऊ में नाबालिक छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने युवक को 5 साल की सजा सुनाई और 5000 का जुर्माना भी लगाया। युवक अक्सर छात्र के साथ स्कूल जाते समय छेड़छाड़ करता था। शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडे के मुताबिक छिबरामऊ के एक मोहल्ला निवासी किसान ने 12 फरवरी 2019 को छेड़छाड़ के मामले में छिबरामऊ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था । मुकदमे में उसने बताया कि उसकी 12 वर्षीय बेटी को स्कूल जाते और लौटते समय मोहल्ला जेरकिला निवासी अरमान पुत्र जाकिर छेड़खानी कर परेशान करता था। 12 फरवरी को बेटी के साथ अश्लील हरकतें कर अरमान ने एक मोबाइल फोन दिया था। घर लौटने पर बेटी ने इसकी जानकारी दी। सोमवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अलका यादव ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अरम...